येरवडा पुलिस थाने में दो शातिर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज — व्यावसायिक से 25 लाख की खंडणी मांगने का आरोप
पुणे (प्रतिनिधि) — पुणे शहर के येरवडा पुलिस थाने में एक वसूली और धमकी के मामले में दो शातिर आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किया गया है। यह मामला एक जाहिरात (विज्ञापन) व्यवसायी द्वारा अपने ही साझेदारों पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
तक्रारदार जावेद नूर खान ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह “मेहविश इंटरप्रायजेस” नाम से पुणे में जाहिरात फलक (होर्डिंग) व्यवसाय चलाते हैं। साल 2020 से उन्होंने आतिक इस्माईल शेख के साथ “श्री गणेश अॅडव्हरटायजिंग” नाम से भागीदारी में व्यापार शुरू किया था। इस व्यवसाय में मेघना दंडुके-शिंदे का भी नाम शामिल था, जो अजय अनिल शिंदे की पत्नी हैं।
जावेद खान ने आरोप लगाया कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेतू, येरवडा पर लगाए गए विज्ञापन फलक से होने वाली भाड़े की रकम में आर्थिक फसवणूक (धोखाधड़ी) की गई। फरवरी 2023 में करार समाप्त होने के बाद जब उन्होंने हिसाब-किताब स्पष्ट करने के लिए आतिक शेख से संपर्क किया, तो उसने जवाब देने से बचना शुरू कर दिया और बाद में संपर्क तोड़ लिया।
इसके बाद आतिक शेख ने कहा कि पैसे अजय शिंदे के पास हैं। जब जावेद खान ने अजय शिंदे से मुलाकात की, तो शिंदे ने कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी, और उलटे 25 लाख रुपये की खंडणी की मांग की।
पुलिस के अनुसार, जिन आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें से एक आरोपी पर पहले भी MPDA और MCOCA जैसे गंभीर मामलों के तहत कार्रवाई हो चुकी है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। वर्तमान में दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
येरवडा पुलिस ने इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 384 (वसूली), 323 (मारपीट), 504 (गाली-गलौज), 506 (धमकी) और 34 (साझा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है।






