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पुणे में 14 दिनों के लिए धारा 144 लागू; 26 मई से 8 जून तक जुलूस, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक


पुणे | 25 मई

पुणे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए Pune City Police प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 26 मई 2026 की रात से अगले 14 दिनों तक शहर में जमावबंदी लागू रहेगी। इस दौरान जुलूस, आंदोलन, रैली और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के आंदोलन की संभावना जताई जा रही है। वहीं आगामी Eid al-Adha और अन्य त्योहारों को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1)(2)(3) के तहत जारी किए गए हैं।

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क्या-क्या रहेगा बंद?
* पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
* सभा, जुलूस, मोर्चा और प्रदर्शन पर प्रतिबंध
* तलवार, लाठी, डंडा, बंदूक या अन्य हथियार रखने की मनाही
* पत्थर, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक
* भड़काऊ नारे, गाने, पोस्टर और पुतला दहन पर प्रतिबंध
* आपत्तिजनक बैनर, प्रतीक और चित्रों पर कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथियार या खतरनाक वस्तुएं मिलने पर उन्हें जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

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